what is toshakhana case on imran khan?

what is toshakhana case on imran khan?  तोशाखाना क्या है? what is toshakhana

तोशाखाना, जिसका शाब्दिक अर्थ है “खज़ाना” Treasury, पाकिस्तान के कैबिनेट डिवीजन Cabinet Division of Pakistan के तहत एक विभाग है। यह विदेशी गणमान्य foreign dignitaries व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों और अन्य मूल्यवान valuable वस्तुओं को संग्रहीत करता है। आधिकारिक नियमों Official rules का पालन किया जाता है कि अधिकारी इन उपहारों से कैसे निपट सकते हैं, जिसमें उन्हें घोषित करना, व्यक्तिगत धारण के लिए एक छोटा प्रतिशत का भुगतान करना, या तोशाखाना toshakhana में जमा करना शामिल है।

आरोप:what is toshakhana case on imran khan?

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पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) सरकार ने अगस्त 2022 में खान के खिलाफ एक मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया था:

उन्होंने पाकिस्तानी कानून के अनुसार, अपने प्रधानमंत्रित्व के दौरान प्राप्त कई उपहारों का विवरण नहीं दिया।
उन्होंने कुछ उपहारों को उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना बेच दिया और आय को अपने पास रख लिया, जिसकी राशि लगभग 140 मिलियन पाकिस्तानी रुपये थी।
परिणाम और विवाद: what is toshakhana case on imran khan?

अक्टूबर 2022 में, चुनाव आयोग ऑफ पाकिस्तान ने उपहारों का खुलासा न करने के लिए खान को पांच साल के लिए सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया।
खान और उनके समर्थक उनकी बेगुनाही का दावा करते हैं, यह दावा करते हुए कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और उन्होंने सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया।
चल रहे कानूनी कार्यवाही में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने और खान के खिलाफ आपराधिक आरोप शामिल हैं।
वर्तमान स्थिति: what is toshakhana case on imran khan?

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय वर्तमान में चुनाव आयोग के अयोग्यता के फैसले के खिलाफ उनकी अपील सुन रहा है।
याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

तोशाखाना मामला एक जटिल कानूनी और राजनीतिक मुद्दा है जिसमें चल रही कार्यवाही है।
विशिष्ट दावों और प्रतिवादों पर विवाद है, और अंतिम फैसला अभी तक नहीं निकला है।
मामले के पाकिस्तान में महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ हैं।

इमरान खान को तोशाखाना मामले में दो बार सजा सुनाई गई है।

पहली सजा 3 साल की थी, जो उन्हें 5 अगस्त 2023 को सुनाई गई थी। इस सजा के साथ ही उन्हें अगले 5 साल तक किसी भी राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया था।

दूसरी सजा 14 साल की थी, जो उन्हें 31 जनवरी 2024 को सुनाई गई थी। इस सजा के साथ ही उन्हें उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 14 साल की सजा सुनाई गई थी।

इस प्रकार, इमरान खान को तोशाखाना मामले में कुल 17 साल की सजा सुनाई गई है।

तोशाखाना मामले में इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए एक शानदार घड़ी तोशाखाना से खरीदी थी, लेकिन उसे टैक्स में घोषित नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने उस घड़ी को बेच दिया था।

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